परिचय / Introduction
राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लिए एक योजना शुरू की गयी है | इस योजना का नाम राजस्थान पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) है | Rajasthan Palanhar Yojana के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें | इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा Palanhar Yojana के माध्यम से अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते और स्वेटर आदि के लिए साल भर में अलग से वित्तीय सहायता दी जायेगी |
राजस्थान सरकार के द्वारा Rajasthan Palanhar Yojana को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा उन्ही के नजदीकी रिश्तेदार या परिचित को, जो उनको अपने साथ रखने के तैयार हो, उन्हें पालनहार बनाकर उन्हें हर महीने पालन पोषण के लिए 1500 से 2500 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तथा साल भर में इन अनाथ बच्चों के लिए स्टेशनरी, स्वेटर, कपड़े, जूते आदि के लिए 2000 रुपये अलग से प्रदान किये जाते हैं, जिससे की इन अनाथ बच्चों को अच्छा भोजन, शिक्षा, कपड़े, आदि मिल सकें | इस योजना को हर साल Renew किया जा सकेगा।
राजस्थान सरकार के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, और उन्हें इसकी वजह से बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है | उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, तथा भोजन के लिए मजदूरी करनी पड़ती है | और इन कठिनाईयों में कोई भी रिश्तेदार उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते |
ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के उद्देश्य से Rajasthan Palanhar Yojana शुरू की गई है | इस योजना के तहत राज्य सरकार उनके नजदीकी रिश्तेदार जो उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो, उन्हें पालनहार बनाकर इन बच्चों के भोजन, कपड़े, शिक्षा आदि के लिए हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है |
अनाथ श्रेणी के लिए
- जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये प्रतिमाह
अन्य श्रेणी के लिए
- जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष के 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये प्रतिमाह

आवेदन के लिए पात्रता / Eligibility
- Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए |
- जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो |(अनाथ बच्चे)
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड / आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता-पिता की संतान |
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतानें |
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतानें |
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे |
- जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हों |
- विकलांग माता-पिता के बच्चे |
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे |
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे |
- एक परिवार से अधिकतम तीन बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं |
राजस्थान पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) में जो भी ब्यक्ति पालनहार की जिम्मेदारी लेता है, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा निम्न पात्रतायें रखी गयी हैं |
- Rajasthan Palanhar Yojana में केवल राजस्थान के ब्यक्ति ही आवेदन कर सकता है |
- इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आय सालाना 120000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- देखभाल करने वाले पालनहार को यह सुनिश्चित करना होगा कि, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे आंगनबाड़ी में जाएँ |
- बच्चे की उम्र 6 वर्ष की होने पर, उसे स्कूल में नामांकन करवाना होगा |
- बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए |
आवश्यक दस्तावेज / Required Documents
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र |
- माता-पिता का तलाक प्रमाण पत्र |
- पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रमाण पत्र |
- अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है, तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र |
- अगर बच्चे के माता-पिता विकलांग हैं, तो चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र |
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र |
- पालनहार का आधार कार्ड
- पालनहार का मतदाता पहचान पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- पालन पोषण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें/ How To Apply
- Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
- उसके बाद SJMS Portal पर क्लिक करें |
- यहाँ पर अगर आप New User हैं, तो यहाँ पर register कर लें |
- और यदि आप यहाँ पर पहले से register हैं, तो Login पर क्लिक करें |
- यहाँ पर SSO ID और Password डालकर Login कर लें |
- उसके बाद यहाँ Dashboard पर पालनहार योजना के icon पर क्लिक करें |
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड को verify कर लें |
- आधार के verification के बाद Palanhar Registration Application Form खुलकर आ जायेगा |
- इस Application Form के अंदर अपनी सभी आवश्यक जानकारियों को भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें |
- उसके बाद बच्चे को जोड़ने के लिए Add Child के बटन पर क्लिक करें |
- अब Add New Child के पेज पर आधार नंबर दर्ज करें और validate button पर क्लिक करें |
- और बच्चे के आधार का वेरिफिकेशन Fingerprint या फिर OTP के माध्यम से कर लें |
- उसके बाद Add Child के पेज पर बच्चे की सभी जानकारियों को भरें, और सबमिट पर क्लिक कर दें |
- अब अगर आप दूसरे बच्चे के नाम को जोड़ना चाहते हैं, तो Add New Child Detail में बच्चे के आधार नंबर डालें और उसे जोड़ें |
- उसके बाद View Application पर क्लिक करके Final Submit बटन पर क्लिक कर दें |
- Final Submit पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन BSSO को Forward हो जाता है |
योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना |
शुरुआत | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों को पालनकर्ता उपलब्ध करवाना |
Official Website |
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