फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान / Franchise Yojna Rajasthan

परिचय / Introduction

फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान, की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2023 को की गई जिसके तहत विशेष योग्यजन, एकल नारी और अन्य वंचित वर्ग को फ्रैंचाइजी लेने पर 1 लाख का अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने को घोषणा की गई । आधुनिक युग में, रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है जो समाज की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

इस परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग के लिए फ्रेंचाइजी योजना’ एक ऐतिहासिक कदम है जो विभागीय सहयोग के साथ रोजगार के अवसर सरलीकृत करने का लक्ष्य रखता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु / KEYPOINTS

इन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये रिटेल सेक्टर में प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म जैसे प्रोपराइटरशिप/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी/कंपनी/हिंदू अविभाजित परिवार योजना में शामिल हैं।

इस श्रेणी की प्राइवेट फर्म रेडी-टू-डू बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी, डीलरशिप मॉडल से व्यापार करती हैं। इनके माध्यम से 1000 फ्रेंचाइजी खोली जाएंगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइजी एक लाख रुपए का अनुदान देने हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पेश बजट में की गई थी। योजना को धरातल पर मूर्त रूप देने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना का ड्राफ्ट विभाग की वेबसाइट Official Website पर अपलोड कर दिया गया है।

फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान

योजना के लाभ / Benefit

  • यह योजना न केवल व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में बल्कि समाज में समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
  • एकल महिलाएं, जो समाज में अपनी अवस्था के कारण अकेले होती हैं, अब अपने आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकती हैं और व्यापारिक स्थिति में सुधार करने का अवसर पा सकती हैं। 
  • वंचित वर्गों को रोजगार के अवसरों से जोड़कर, यह योजना समाज की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।
  • विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग के लिए ‘फ्रेंचाइजी योजना’ ने एक नए और समृद्ध भविष्य की संभावनाओं की दिशा में एक उदाहरण स्थापित किया है।

आवेदन के लिए पात्रता / Eligibility

  • राजस्थान के विशेष योग्यजन
  • एकल महिला, अविवाहित महिला (आयु 30 वर्ष से अधिक) परित्यक्ता, तलाकशुदा एवम विधवा महिला
  • अन्य वंचित वर्ग जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक कमजोर वर्ग
  • गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवार (बीपीएल) योजना में पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें/ How To Apply

  • फ्रेंचाइजी योजना में आवेदन करना बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। 
  • यह योजना एकल महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, परित्यक्ताएं, विधवाएं, बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग आदि के लिए उपलब्ध है। 
  • यदि आप इस योजना में रुचि रखते हैं, तो आपको अपने सुझाव और शपथ पत्र के साथ विभाग की Official Website या स्थानीय कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
योजना का नाम फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान
शुरुआत 10 अगस्त, 2023
उद्देश्य वंचित वर्ग को फ्रैंचाइजी लेने पर 1 लाख का अनुदान
Official Website click here

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