मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/ KANYADAN YOJNA

परिचय / INTRODUCTION

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों को उनकी बेटियों / विधवाओं / तलाक से शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत,हाउस होल्ड आइटम और सामूहिक विवाह व्यय के लिए 15,000 रुपये की सहायता दिया जाता है। यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम शुरू किया। सरकार इस कार्यक्रम के तहत योग्य परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यह सुनिश्चित करके कि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े और उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम लड़कियों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
यह कार्यक्रम योग्य परिवारों को शादी से संबंधित लागतों जैसे कपड़े, गहने और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान करने के लिए ₹51,000 तक की सहायता प्रदान करता है।
इस योजना के पात्र होने के लिए दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दुल्हन का परिवार राजस्थान में रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए हर तीन महीने में एक समिति की बैठक होगी और इसका मूल्यांकन जिला स्तर पर किया जाएगा।
लड़की की शादी के समय, राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को ₹ 31,000 से ₹ ​​41,000 की राशि में नकद सहायता देगी।
इस योजना के लिए ₹ 24 करोड़ की बचत का प्रावधान किया गया है। सरकार राज्य में लड़कियों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर उनकी शादी के समय ₹ 41 हजार प्रदान करेगी और 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर उनकी शादी के समय ₹ 51,000 प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पात्र / Eligibility

  • बीपीएल परिवार जो अनुसूचित जनजाति वर्गीकरण के अंतर्गत आता है
  • अल्पसंख्यकों की श्रेणी बीपीएल परिवार
  • विशेष रूप से योग्य व्यक्ति (जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं)
  • एक महिला खिलाड़ी जो कार्मिक विभाग के परिपत्रों में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है और स्वयं विवाहित है।
  • करदाताओं में स्वयं या उसके माता-पिता शामिल नहीं हैं।
  • पालनहार योजना के लाभार्थी।

आवश्यक दस्तावेज / Required Document

  1. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
  2. आधार कार्ड की प्रति
  3. बैंक पासबुक की प्रति
  4. आय प्रमाण पत्र की प्रति
  5. मार्कशीट/प्रमाण पत्र की प्रतियां
  6. विवाह प्रमाण पत्र की प्रतियां
  7. पासपोर्ट आकार के फोटो
  8. राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां
  9. जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रतियां

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे / How To Apply

  • राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाईट https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करे
  • IFMS-RAJSSP पर click कर रजिस्टर करे
  • आवेदन को पूरा भर कर submit करें
  • आवेदन को print कर लें
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
उद्देश्य लड़की की शादी के समय सहायता राशि देना
शुरुआत 2022
आधिकारिक वेबसाईट https://sso.rajasthan.gov.in
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हेल्पलाइन नंबर :- 1800-180-6127
0141-2226997
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हेल्पडेस्क मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पता :-
ग-3/1, आंबेडकर भवन,
राजमहल रेजीडेंसी एरिया,
जयपुर-302005

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