परिचय / Introduction
हरियाणा सरकार ने राज्य में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana ) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आवास प्रदान करना है जिनके पास घर या जमीन नहीं है। इस योजना के तहत, पात्र परिवार अब एक नए लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो गई है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है ?
13 अगस्त, 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। यह पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है जिनके पास आवास या जमीन नहीं है। योग्य परिवारों को गांवों में 100 वर्ग गज और प्रमुख गांव क्षेत्रों में 50 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
योजना के लाभ/ Benefit
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा के निवासियों को कई लाभ प्रदान करती है-
भूमि आवंटन: इस योजना के तहत पात्र परिवारों को गांवों में 100 वर्ग गज और प्रमुख गांवों में 50 वर्ग गज भूमि प्रदान की जाती है।
भूमिहीनों के लिए सहायता: यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कोई भूमि नहीं है। ये परिवार अब इस योजना के तहत भूमि प्राप्त कर सकते हैं।
आय मानदंड: ₹1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण: इस योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवारों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा-
- जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पात्र होने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए परिवार के पास परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज / Required Documents
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे-
- आधार कार्ड– पहचान के लिए वैध आधार कार्ड आवश्यक है।
- परिवार की पहचान- परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) आवश्यक है।
- बीपीएल राशन कार्ड- यदि लागू हो तो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए।
- बैंक खाता विवरण- आवेदकों को अपने बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होगी।
- पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर- आवेदन के लिए हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें/ How To Apply
हरियाणा सरकार ने इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराकर आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। नीचे आवेदन करने के तरीके के बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है-
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करें।
- होमपेज पर, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल के लिंक को ढूँढ़ें और उस पर क्लिक करें।
- अपना परिवार आईडी नंबर (परिवार पहचान पत्र) दर्ज करें और ‘सत्यापन’ बटन पर क्लिक करें।
- सत्यापित होने के बाद, ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा। सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
- फ़ॉर्म पूरा करने के बाद, अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
यह ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पात्र परिवार बिना किसी परेशानी के आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकें। इससे सरकार के लिए आवेदनों को अधिक कुशलता से संसाधित करना भी संभव हो जाता है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान करके और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण लाभ का लाभ उठा सकें। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो अपने परिवार के लिए भूमि का एक टुकड़ा सुरक्षित करने के इस अवसर को न चूकें। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आज ही आवेदन करें और बेहतर जीवन स्थिति की ओर पहला कदम उठाएँ।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
शुरुआत | 13 अगस्त, 2024 |
उद्देश्य | योग्य परिवारों को गांवों में 100 वर्ग गज और प्रमुख गांव क्षेत्रों में 50 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराई जाएगी |
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