परिचय / Introduction
राजस्थान सरकार ने शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojana) शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती करना है। सरकार ने इस योजना के तहत अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत रिक्त पदों की गणना से होगी।
इस योजना के लिए आवेदन पत्र अब खुले हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी है। इस कमी के कारण छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा होने में देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्या संबल योजना के तहत विभिन्न सरकारी कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
विद्या संबल योजना क्या है?
राजस्थान सरकार ने सरकारी संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विद्या संबल योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से राज्य के बेरोजगार, योग्य शिक्षकों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, योग्य शिक्षकों को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले, सुचारू भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों की संख्या की गणना की जाती है। इन पदों के लिए शिक्षकों का चयन संस्था के प्रमुख और जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त समिति द्वारा उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है।
इस योजना के माध्यम से, राज्य के स्कूलों में चयनित प्रथम श्रेणी के शिक्षकों को अधिकतम 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। तृतीय श्रेणी और अन्य समकक्ष पदों पर शिक्षकों को 21,000 रुपये मिलते हैं। कॉलेज स्तर के पदों के लिए, अतिथि संकाय सदस्यों को उनकी भूमिकाओं के आधार पर 45,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच मिलते हैं।
पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- राज्य के पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- केवल आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वाले नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य के निजी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत शिक्षक भी इस योजना के तहत अतिथि संकाय पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज / Required Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
- शिक्षक और प्रशिक्षण दस्तावेज
- भूमि प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
विद्या संबल योजना के लाभ/ Benefits
राजस्थान सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विद्या संबल योजना शुरू की है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र रिक्त पदों की संख्या की गणना के साथ शुरू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि विद्या संबल योजना के माध्यम से पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जिससे छात्रों को समय पर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिले।
यह योजना राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और हर साल बेरोजगार शिक्षकों के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अतिथि संकाय सदस्यों का चयन संस्थान के प्रमुख और जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से किया जाता है। प्रथम श्रेणी के शिक्षकों को अधिकतम 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, जबकि तृतीय श्रेणी और अन्य समकक्ष पदों के लिए 21,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। कॉलेज स्तर के अतिथि संकाय 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक कमा सकते हैं। 45,000 और 60,000 रु.
राज्य का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अपनी शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
विद्या संबल योजना वेतन संरचना
पद | कक्षा | प्रति घंटा वेतन | अधिकतम मासिक वेतन |
---|---|---|---|
शिक्षक स्तर 1 और 2 | पहली से 8वीं | रु. 300 | रु. 21,000 |
वरिष्ठ शिक्षक | 9वीं और 10वीं | रु. 350 | रु. 25,000 |
व्याख्याता | 11वीं और 12वीं | रु. 400 | रु. 30,000 |
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक | – | रु. 300 | रु. 21,000 |
प्रयोगशाला सहायक | – | रु. 300 | रु. 21,000 |
चयन प्रक्रिया/ Selection Process
विद्या संबल योजना के तहत, संस्था का प्रमुख संबंधित सेवा नियमों में सूचीबद्ध योग्यता के आधार पर रिक्त पदों के लिए शिक्षकों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, एक जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता में
जिला कलेक्टर द्वारा अतिथि शिक्षकों का चयन भी किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद, जिला मुख्यालय पर समिति द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है, जिसमें पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। इस मेरिट सूची के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाता है, और स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध उनके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी, और संतोषजनक कार्य सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाएगा। सभी पद भर जाने के बाद कोई और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें/ How To Apply
राजस्थान के इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जो विद्या संबल योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा। आसानी से आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें-
- आधिकारिक विद्या संबल वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज पर, सिटीजन कॉर्नर सेक्शन के तहत “Download Form” लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा जहाँ आप पीडीएफ प्रारूप में विद्या संबल योजना आवेदन पत्र तक पहुँच सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
- अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित शैक्षणिक संस्थान या जिला कलेक्ट्रेट में जमा करें।
इन चरणों का पालन करने से आप विद्या संबल योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे मे यहाँ से पढ़ें click here
पालनहर योजना के बारे मे यहाँ से पढ़ें click here
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे मे यहाँ से पढ़ें click here
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न/ FAQs
1. विद्या संबल योजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी?
विद्या संबल योजना को राजस्थान सरकार ने 2021-22 में शुरू किया था।
2. राजस्थान विद्या संबल योजना क्या है?
विद्या संबल योजना का उद्देश्य योग्य और अनुभवी शिक्षकों को अतिथि संकाय के रूप में भर्ती करके सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त शिक्षण पदों को भरना है।
3. विद्या संबल योजना के लिए कौन पात्र है?
पात्र शिक्षक जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं और 65 वर्ष से कम आयु के हैं, वे विद्या संबल योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. राजस्थान विद्या संबल योजना के क्या लाभ हैं?
यह योजना सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में रिक्त पदों को भरते हुए शिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है। चयनित शिक्षकों को उनकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक मिलता है।
5. राजस्थान विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षकों को सुनिश्चित करके छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
6. विद्या संबल योजना से संबंधित मुद्दों के लिए मैं कहां संपर्क कर सकता हूं?
विद्या संबल योजना से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए, आप 0141-2706106 पर संपर्क कर सकते हैं।